पटना: अब होटल, रेस्टोरेंट, क्लब के बार में भी जाम नहीं छलकेगा। विदेशी शराब की पूर्ण शराब बंदी के निर्णय के बाद तत्काल प्रभाव से पटना जिले में चल रहे 45 रेस्टोरेंट, क्लब के बार का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। इसके साथ ही बीएसबीसीएल के अधीन भी कोई शराब की दुकानें संचालित नहीं की जाएगी।
जिलाधिकारी संजय कुमार अग्रवाल के निर्देश पर मजिस्ट्रेट, पुलिस पदाधिकारी एवं उत्पाद विभाग के पदाधिकारियों का दल गठित कर मंगलवार को सभी दुकानों, होटल, रेस्टोरेंट, क्लब के बार का लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की गई। विदेशी शराब के निर्माण, बिक्री एवं इसके उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।
खुलने के पहले ही बंद हो गई विदेशी शराब की सभी दुकानें :पटना जिला के नगर निगम और नगर परिषद क्षेत्र में विदेशी शराब की सभी 121 दुकानें खुलने से पहले ही बंद हो गई। बताते चलें कि नई शराब नीति के तहत एक अप्रैल से पटना जिले में 121 विदेशी शराब की दुकानें खोली जानी थी। इसके लिए पटना निगम क्षेत्र में 90 दुकान खोलने के लिए लाइसेंस भी दिया गया। बिहार स्टेट बिवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा दो विदेशी शराब की दुकानें भी खोली गई लेकिन मंगलवार से इसे तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है।
एक अप्रैल के पहले पटना जिले में 424 विदेशी शराब की दुकानें थी। नई उत्पाद नीति के तहत इसकी संख्या घट कर एक अप्रैल से यह 121 हो गई। पटना नगर निगम में 90, दानापुर नगर परिषद में 11, खगौल नगर परिषद में 3, फुलवारी शरीफ में 6, मसौढ़ी में 6, बाढ़ में तीन और मोकामा में 2 दुकानें खोलने के लिए स्थल चिन्हित किया गया था।
Source: Bhaskar

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